कुल्लू-मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए अलर्ट, हाई रिस्क जोन में एंट्री बैन उल्लंघन पर भारी जुर्माना

Muskaan gill
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Tourist Safety Kullu Manali

Tourist Safety Kullu Manali : क्राइम आवाज़ इंडिया ब्यरो 27 Dec 2025 कुल्लू हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली और कुल्लू घूमने आने वालों के लिए यह जरूरी खबर है। शीतकालीन पर्यटन सीजन और नववर्ष पर पर्यटकों व आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन कुल्लू ने बड़ा कदम उठाया है।

कुल्लू जिला प्रशासन ने मनाली और कुल्लू आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नदियों, खड्डों और नालों के हाई फ्लड लेवल क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।Tourist Safety Kullu Manali यह प्रतिबंध शीतकालीन पर्यटन सीजन और नववर्ष के दौरान बढ़ती भीड़ और जोखिमपूर्ण सेल्फी व फोटोग्राफी के कारण लगाया गया है। उल्लंघन करने पर हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। पर्यटकों से निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

Tourist Safety Kullu Manali –

इस कारण लगाया गया प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध विशेष रूप से पीक पर्यटन सीजन और नववर्ष के दौरान बढ़ती पर्यटक भीड़ को देखते हुए लगाया गया है। प्रशासन ने पाया है कि शीतकालीन मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक फोटोग्राफी, सेल्फी और मनोरंजन के उद्देश्य से नदी तटों व नदी तल में प्रवेश कर रहे हैं, जो अत्यंत जोखिमपूर्ण है।

Tourist Safety Kullu Manali-

इन जगह पर रहता है खतरा

विशेष रूप से बजौरा से सोलंग नाला, भुंतर से मणिकर्ण तथा बंजार उपमंडल के तीर्थन खड्ड क्षेत्र में ऐसे मामले सामने आए हैं। प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी चेतावनियों के बावजूद लोग खतरनाक क्षेत्रों में जाने से परहेज नहीं कर रहे हैं।

इस कारण रहता है हादसे का खतरा

प्रशासन के अनुसार सर्दियों में ऊपरी इलाकों से अचानक पानी छोड़े जाने, जलविद्युत परियोजनाओं के डिस्चार्ज, बर्फ जमने, फिसलन भरे तटों, कम तापमान और धीमी प्रतिक्रिया क्षमता के कारण दुर्घटनाओं व डूबने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पूर्व वर्षों में ऐसी लापरवाही के चलते जानमाल के नुकसान की घटनाएं भी हो चुकी हैं।

उल्लंघन पड़ेगा महंगा

आदेश के तहत केवल प्राधिकृत साहसिक गतिविधियों या आजीविका से जुड़े कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही इन क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति होगी। Tourist Safety Kullu Manali आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 115 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अधिकतम 8 दिन का कारावास अथवा 1,000 से 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रविधान है।

पर्यटकों से अपील की गई है कि केवल प्राधिकृत साहसिक गतिविधियों या आजीविका से जुड़े कार्यों के लिए ही सक्षम अधिकारी की अनुमति लेकर ही इन क्षेत्रों में प्रवेश करें। प्रशासन ने कहा कि यह कदम पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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