
Sonia Gandhi Citizenship Notice Delhi Court
Sonia Gandhi Citizenship Notice Delhi Court(crime awaz india): 9 दिसंबर, 2025 कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने नागरिकता मामले को लेकर एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भेजा गया है। बता दे कि अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस से भी जवाब तलब किया है। यह पूरा विवाद सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची में नाम शामिल होने की टाइमिंग से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख 6 जनवरी, 2026 तय की है।
क्या है पूरा विवाद?
याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने अदालत में दावा किया है कि सोनिया गांधी का नाम साल 1980 की नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को हासिल की थी। याचिका में सवाल उठाया गया है कि जो व्यक्ति उस समय भारत का नागरिक ही नहीं था उसका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया?
आरोप है कि 1982 में नाम हटने के बाद 1983 में दोबारा उनका नाम जोड़ा गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह जानना जरूरी है कि इसके लिए कौन से दस्तावेज जमा किए गए थे, क्योंकि आशंका है कि इसके लिए जाली या गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है।
कोर्ट में क्या हुआ?
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील पवन नरंग ने दलील दी कि अगर 1980 में नाम दर्ज था, तो उसके पीछे कोई न कोई दस्तावेज जरूर रहा होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था इसलिए वे कोर्ट आए हैं। उनका मकसद तुरंत चार्जशीट दाखिल कराना नहीं बल्कि सच्चाई सामने लाने के लिए जांच करवाना है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सोनिया गांधी और पुलिस का पक्ष जानना जरूरी समझा।
पहले खारिज हो चुकी है याचिका
गौरतलब है कि इससे पहले 11 सितंबर को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACMM) ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता का मुद्दा केंद्र सरकार और वोटर लिस्ट का मामला चुनाव आयोग (ECI) के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब इसी आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है।
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