सेफ स्कूल वाहन नीति के तहत स्कूल वैनों की जांच

Manu Thakur
3 Min Read

School transportation rules

बरनाला

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के तहत तथा डिप्टी कमिश्नर श्री टी. बैनिथ, आई.ए.एस.जी. के मार्गदर्शन और श्री परदीप सिंह गिल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बरनाला के निर्देशों के अनुसार आज जिले में सेफ स्कूल वाहन नीति के तहत स्कूल बसों की जांच की गई।

इस मौके पर सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, बरनाला और जय वाटिका पब्लिक स्कूल, बरनाला की स्कूल वैनों की जांच की गई। जांच में 13 ऐसी स्कूल बसें पाई गईं, जो सेफ स्कूल वाहन नीति की शर्तों का पालन नहीं कर रही थीं, जिनके चालान काटे गए।

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री परदीप सिंह गिल ने बताया कि जिला स्तरीय सेफ स्कूल वाहन टीम समय-समय पर स्कूलों के प्रिंसिपल और स्कूल ड्राइवरों को नीति की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देती रही है, जैसे कि CCTV कैमरा, खिड़की पर लोहे की ग्रिल, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, महिला कंडक्टर, अग्निशमन यंत्र और लाइसेंस आदि।

जिला बाल सुरक्षा अधिकारी गुरजीत कोर ने बताया कि यह जांच 1 अप्रैल से लगातार जारी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ स्कूल प्रिंसिपल यह कहकर अपनी जिम्मेदारी टालते हैं कि उनके स्कूल की अपनी कोई वैन नहीं है।

सभी वैनें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन सेफ स्कूल वाहन नीति के अनुसार बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। इसलिए स्कूल प्रबंधन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वह सभी वैनों को नीति के अनुरूप सुरक्षित बनाए।

बाल सुरक्षा अधिकारी गुरजीत कोर ने बताया कि टीम द्वारा बार-बार नीति की जानकारी देने के बावजूद कई स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण अब कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी।

जिला बाल सुरक्षा यूनिट से श्री लखा सिंह और श्री रूपिंदर सिंह, जिला परिवहन विभाग से ए.एस.आई सुखदेव सिंह (ट्रैफिक एजुकेशन सेल), होल्डर हरबंस सिंह और शिक्षा विभाग से श्री नीरज कुमार जांच टीम में शामिल थे।

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