Rajasthan News: राजस्थान के हाईवे पर जाम छलकाने वालों को बड़ी राहत! सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

कानूनी विवाद और सरकार का पक्ष

Nishi Kashyap
3 Min Read

राजस्थान,17 मार्च 2026 आवाज इंडिया टुडे

(Rajasthan News) राजस्थान में हाईवे किनारे स्थित शराब के ठेकों को लेकर चल रही अनिश्चितता फिलहाल खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस सख्त आदेश पर (Rajasthan News) अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के भीतर हाईवे पर मौजूद 1,102 शराब दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। इस फैसले से हजारों लाइसेंसधारकों को राहत मिली है और राज्य सरकार को होने वाले बड़े राजस्व नुकसान पर भी फिलहाल रोक लग गई है। Rajasthan News

कानूनी विवाद और सरकार का पक्ष

मामला (Rajasthan News) तब चर्चा में आया जब हाईकोर्ट ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। (Rajasthan News) अदालत का मानना था कि राजस्व से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की जान है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष राज्य सरकार ने दलील दी कि नगर पालिका क्षेत्रों से गुजरने वाले हाईवे पर इस तरह की पाबंदी लागू करना उचित नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। Rajasthan News

फिलहाल यथास्थिति बरकरार(Rajasthan News)

सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल सभी दुकानें अपने मौजूदा स्थानों पर संचालित होती रहेंगी। शराब विक्रेताओं की ओर से दलील दी गई कि अचानक दुकानों को बंद करना या स्थानांतरित करना नियमों के खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यह तय करेगा कि सड़क सुरक्षा और वैध व्यापार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अगले आदेश तक, जयपुर समेत राज्य के अन्य शहरों में हाईवे किनारे शराब की बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी। Rajasthan News

नोट: पंजाबी की ब्रेकिंग खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे CAi TV ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो Crime Awaz India पर देख सकते हैं। ਦੇ YouTube चैनल को Subscribe कर लें।W/A Channel Follow करो Crime Awaz India सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, कू, शेयरचैट और डेलीहंट पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *