Punjab Govt Takes Strict Action
Punjab Govt Takes Strict Action : क्राइम आवाज़ इंडिया (चंडीगढ़)1 जनवरी, 2026 – पंजाब के फाइनेंस, एक्साइज और टैक्सेशन मंत्री हरपाल सिंह चीमा के निर्देश पर अनुशासन और जवाबदेही को सख्ती से लागू करते हुए स्टेट टैक्स कमिश्नर ने विभाग के चार कर्मचारियों के “डीम्ड इस्तीफे” के आदेश जारी किए हैं। ये कर्मचारी एक साल से अधिक समय से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित थे।
स्टेट टैक्स कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल द्वारा जारी आदेश तीन एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टरों और एक क्लर्क पर लागू होते हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन कर्मचारियों को कई बार लीगल नोटिस भेजे गए और ड्यूटी पर लौटने के अवसर भी दिए गए, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार ड्यूटी से गैरहाजिर रहे।
इस अनुशासनात्मक कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए फाइनेंस मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार की अनुशासनहीनता और ड्यूटी में लापरवाही के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस में लगन और नियमित उपस्थिति जरूरी है। बार-बार मौके दिए जाने के बावजूद लंबे समय तक बिना अनुमति ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों के लिए प्रशासन में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार जनता के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
पंजाब सिविल सर्विसेज़ (पनिशमेंट एंड अपील) रूल्स, 1970 के रूल-8 के तहत विस्तृत और कड़ी जांच के बाद चार कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जांच में सामने आया कि इन कर्मचारियों ने लंबे समय तक बिना मंज़ूरी ड्यूटी से गैरहाज़िर रहकर सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन किया।
मामले के अनुसार, एक इंस्पेक्टर 15 मार्च 2023 से जालंधर-2 में अपनी तैनाती से अनुपस्थित पाया गया, जबकि उसकी छुट्टी की अर्जी उच्च अधिकारियों द्वारा पहले ही खारिज कर दी गई थी। इसी तरह, एक अन्य इंस्पेक्टर 24 जून 2023 से लगातार ड्यूटी से गायब रहा। निलंबन के बावजूद वह न तो कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दे सका और न ही निर्धारित मुख्यालय में रिपोर्ट कर पाया।
इसके अलावा, रोपड़ रेंज में तैनात एक इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जो स्वीकृत एक्स-इंडिया छुट्टी समाप्त होने के बाद 29 मई 2021 से बिना अनुमति अनुपस्थित रहा। Punjab Govt Takes Strict Action कर्मचारी द्वारा स्वास्थ्य और हार्ट सर्जरी से जुड़े तर्क दिए गए, लेकिन स्वतंत्र जांच में यह पाया गया कि उसने अपने आधिकारिक दायित्वों में लापरवाही बरती और वर्चुअल माध्यमों से भी जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ।
वहीं, जालंधर ऑडिट विंग में कार्यरत एक क्लर्क को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उसकी एक्स-इंडिया छुट्टी मंज़ूर न होने के बावजूद वह 11 सितंबर 2023 से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ।
इन सभी मामलों में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के 13 मार्च 2025 के निर्देशों के तहत “डीम्ड रिजाइनेशन” का प्रावधान लागू किया। नियमों के अनुसार, Punjab Govt Takes Strict Action यदि कोई कर्मचारी एक वर्ष से अधिक समय तक बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहता है, तो उसे स्वेच्छा से पद त्याग करने वाला माना जाता है। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, पेंशन अथवा अन्य सेवा लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि कुछ कर्मचारियों ने पारिवारिक अथवा स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, Punjab Govt Takes Strict Action लेकिन निर्धारित कानूनी समयसीमा के भीतर ड्यूटी पर वापस न लौटने के कारण अंतिम प्रशासनिक आदेश जारी किए गए।
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