
Punjab government panchayat order for foreign trips
Punjab government panchayat order for foreign trips(crime awaz india):चंडीगढ़, 13 नवंबर 2025 पंजाब सरकार ने राज्य के सरपंचों और पंचों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब से कोई भी पंच या सरपंच बिना पूर्व अनुमति के विदेश यात्रा नहीं कर सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर लागू किया गया है, ताकि ग्राम पंचायतों के कामकाज पर असर न पड़े।
पंचायत विभाग ने इस संबंध में सभी जिला विकास और पंचायत अधिकारियों (DDPOs) तथा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों (ADCs) को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
सरकार का कहना है कि कई मामलों में देखा गया है कि चुने हुए पंच और सरपंच लंबे समय तक विदेश में रहते हैं, जिसके चलते गांवों में विकास कार्य प्रभावित होते हैं और प्रशासनिक फैसले ठप पड़ जाते हैं। ऐसे हालात से बचने के लिए अब हर पंच और सरपंच को विदेश यात्रा से पहले विभाग से औपचारिक अनुमति लेनी होगी।राज्य सरकार का यह कदम ग्रामीण प्रशासन में जवाबदेही और अनुशासन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

अब विदेश जाने से पहले लेनी होगी BDPO से मंज़ूरी
इस नई नीति के तहत, छुट्टी मंजूर करने का अधिकार BDPO (Block Development and Panchayat Officer) को दिया गया है। पत्र के मुताबिक, सरपंच या पंच को सामान्य हालात में विदेश जाने से एक महीना पहले BDPO के पास छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा।
बिना अनुमति विदेश जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने बिना इजाजत विदेश जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यदि अगर किसी को इमरजेंसी में भी विदेश जाना पड़ता है, तो भी उसे सक्षम अथॉरिटी को सूचना दिए बिना जाने की इजाजत नहीं होगी।
गैरहाज़िरी पर पद से हटकर चुना जाएगा नया सरपंच
यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई सरपंच (Sarpanch) छुट्टी लेकर विदेश जाता है, तो उसकी गैर-मौजूदगी में गांव के काम-काज के लिए एक अधिकृत (authorized) (या कार्यवाहक) सरपंच की नियुक्ति की जाएगी, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।
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