अगले 3 दिनों तक शराब और मीट की सभी दुकानें रहेंगी बंद इन जिलों में ‘Dry Day’ घोषित

Manu Thakur
3 Min Read

Punjab dry day Nagar Kirtan

Punjab dry day Nagar Kirtan(crime awaz india): 20 नवंबर, 2025 पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में निकलने वाले विशाल नगर कीर्तन के मद्देनजर सख्त कदम उठाए हैं। अमृतसर , गुरदासपुर , तरनतारन और फिरोजपुर के जिला प्रशासन ने 20 से 22 नवंबर के बीच अपने-अपने इलाकों में ‘ड्राई डे’ (Dry Day) घोषित कर दिया है। अधिकारियों ने नगर कीर्तन के रूट पर शराब, मीट, अंडे और तंबाकू की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है, ताकि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके।

गुरदासपुर में होटलों और क्लबों पर भी बंदिशें लागू

गुरदासपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने 20 नवंबर को जिले की सीमा के अंदर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। आदेश के मुताबिक, नगर कीर्तन वाले मार्ग पर सभी देसी-विदेशी शराब के ठेकों के साथ-साथ उन होटलों और क्लबों में भी शराब परोसने पर रोक रहेगी, जिनके पास लाइसेंस है। यह नगर कीर्तन 20 नवंबर को गुरुद्वारा संगतसर से शुरू होकर शहर से निकलते हुए बटाला और जालंधर रोड के रास्ते श्री आनंदपुर साहिब (Sri Anandpur Sahib) जाएगा।

अमृतसर में अगले दो दिनों तक बाजार रहेेंगे बंद

वहीं, अमृतसर में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार, 20 और 21 नवंबर को जब नगर कीर्तन गुरदासपुर से मेहता चौक के रास्ते जिले में प्रवेश करेगा, तो उस मार्ग के दोनों ओर शराब के अहाते, पान-बीड़ी और अंडा-मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

तरनतारन और फिरोजपुर में भी नए निर्देश लागू

इसी तरह, तरनतारन के डीएम राहुल (IAS) ने 21 नवंबर को और फिरोजपुर की डीएम दीपशिखा शर्मा ने 20 नवंबर को जिले की सीमा के भीतर नगर कीर्तन यात्रा के दौरान सख्ती बरतने को कहा है। इन जिलों में भी शराब और मीट की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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