मेडिकल स्टोर वालों के लिए बड़ी अपडेट अब इस कैप्सूल पर लागू होंगे नए नियम

Manu Thakur
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Pregabalin sales ban in Jalandhar(crime awaz india): 26 नवंबर, 2025 पंजाब के जालंधर में पुलिस प्रशासन ने दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए ‘प्रेगाबालिन’ (Pregabalin) कैप्सूल की बिक्री और खरीद पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार, अब कमिश्नरेट के इलाके में बिना लाइसेंस, बिना पक्के बिल और रिकॉर्ड के इन कैप्सूलों को खरीदना या बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा

निर्धारित मात्रा से अधिक स्टॉक रखने पर प्रतिबंध

Pregabalin sales ban in Jalandha आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी मेडिकल स्टोर या व्यक्ति तय सीमा से अधिक मात्रा में Pregabalin कैप्सूल का स्टॉक नहीं रख सकता। पुलिस ने यह कदम नशे के तौर पर दवाओं के हो रहे इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए उठाया है। दुकानदार को अब हर एक पत्ते का हिसाब और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

25 जनवरी तक लागू रहेगा आदेश

प्रशासन ने बताया कि यह सख्त आदेश 26 नवंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह 25 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान पुलिस की टीमें मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग कर सकती हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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