हवाई सफर में हंगामा अब नहीं चलेगा, बैन नियमों पर DGCA की नई गाइडलाइन

Muskaan gill
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Passenger Misconduct

Passenger Misconduct : नई दिल्ली 19 फरवरी 2026 आवाज़ इंडिया टुडे- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान में हंगामा करने वाले यात्रियों पर सख्ती बरतने के लिए कड़े नियम प्रस्तावित किए हैं। एजेंसी ने सुझाव दिया है कि फ्लाइट के दौरान किसी भी तरह की अनुशासनहीनता करने वाले यात्रियों पर सीधे 30 दिनों का उड़ान प्रतिबंध लगाया जाए।

संशोधित नियमों के ड्राफ्ट में DGCA ने कहा है कि विमान यात्रियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उड़ान के दौरान व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है।

Passenger Misconduct-

एजेंसी ने आगे सुझाव दिया कि एयरलाइन ऐसा एक्शन कई नियमों के उल्लंघन के लिए ले सकती है। इसमें एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग करना, डोमेस्टिक फ्लाइट में शराब पीना और इमरजेंसी एग्जिट का गलत इस्तेमाल या लाइफ जैकेट जैसे लाइफ-सेविंग इक्विपमेंट का बिना इजाजत इस्तेमाल करना शामिल है।

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