
Maninderjit Singh Bedi Senior Advocate
Maninderjit Singh Bedi Senior Advocate(crime awaz india): 21 नवंबर, 2025: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी को बड़ा सम्मान देते हुए उन्हें ‘सीनियर एडवोकेट’ का दर्जा प्रदान किया है। अदालत ने यह निर्णय अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 16(2) के तहत लिया है, जो अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा।
हर साल कम से कम 10 केस बिना फीस के लड़ने होंगे
रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, कोर्ट ने इस पदनाम के साथ एक शर्त भी रखी है। बेदी को ‘मुफ्त कानूनी सहायता’ (Free Legal Aid) श्रेणी के तहत हर साल 10 ‘प्रो बोनो’ (Pro Bono) यानी जनहित के मुकदमे लड़ने होंगे।
2005 से जारी है उनका वकालत का सफर
मनिंदरजीत सिंह बेदी 2005 से एक वकील के रूप में पंजीकृत हैं और उनका एनरोलमेंट नंबर P-834/2005 है। वह वर्तमान में पंजाब के शीर्ष कानून अधिकारी (Top Law Officer) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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