
Karnataka stray dog bite compensation
Karnataka stray dog bite compensation(crime awaz india): 20 नवंबर, 2025 कर्नाटक में आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सिद्दारमैया सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब कुत्ते के काटने पर पीड़ितों को सरकारी मुआवजा मिलेगा। नई नीति के तहत, अगर किसी की मौत कुत्ते के हमले से होती है तो परिवार को 5 लाख रुपये और घायल होने पर 5,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मौत पर मिलेगा 5 लाख का हर्जाना
अगर किसी व्यक्ति की आवारा कुत्तों के हमले के कारण जान चली जाती है, तो सरकार उसके आश्रितों को 5 लाख रुपये की राशि देगी। सरकार का तर्क है कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में गरीब परिवारों को अक्सर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह वित्तीय सहायता (Financial Assistance) बेहद जरूरी है।
जख्मी होने पर मिलेंगे 5000 रुपये
सरकार ने सिर्फ मौत के मामलों में ही नहीं, बल्कि चोट लगने पर भी राहत देने का इंतजाम किया है। अगर कुत्ते के काटने से किसी व्यक्ति को त्वचा पर जख्म, गहरे कट या खून बहने वाली खरोंच आती है, तो उसे कुल 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
इस 5,000 रुपये की मदद को दो हिस्सों में बांटा गया है। इसमें से 3,500 रुपये सीधे घायल व्यक्ति को दिए जाएंगे, जबकि बाकी 1,500 रुपये सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट (Suvarna Arogya Suraksha Trust) को दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पीड़ित को अस्पताल में बिना किसी देरी के तुरंत इलाज मिल सके और परिवार पर अचानक आए खर्च का बोझ कम हो।
क्यों लिया गया यह फैसला
कर्नाटक (Karnataka) के कई शहरों और कस्बों में पिछले कुछ समय से आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं जिससे आम जनता में डर का माहौल है। सरकार ने कहा है कि यह कदम जन सुरक्षा (Public Safety), घायलों को समय पर मेडिकल हेल्प और गंभीर मामलों में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा देने के लिए उठाया गया है।
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