Illegal Liquor and Charas Seizure
Illegal Liquor and Charas Seizure : क्राइम आवाज़ इंडिया (जे के बत्ता न्यू- चंडीगढ़ ) 07 Jan 2026 श्री सतिंदर मल्ही एक्साइज इंस्पेक्टर ने बताया कि पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ का दूसरा चरण 5 जनवरी से शुरू हो गया है। पहले चरण की उल्लेखनीय सफलता के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर इस अभियान को और अधिक व्यापक रूप दिया गया है।
उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में नशा छोड़ चुके और पुनर्वासित युवा समाज में प्रेरक वक्ता के रूप में नशा छोड़ने का संदेश देंगे। Illegal Liquor and Charas Seizure इसके साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी रहेगी, जो पहले चरण की तुलना में और अधिक कड़ी होगी। इसी के तहत विभिन्न स्थानों पर नाके लगाए जा रहे हैं।
दिनांक 06.01.2026 को श्री तरसेम चंद, डिप्टी कमिश्नर (एक्साइज), पटियाला के कुशल मार्गदर्शन में तथा श्री अशोक चालोत्रा, असिस्टेंट कमिश्नर (एक्साइज) और मेरे प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में चल रहे प्रवर्तन अभियान के तहत, श्री सतिंदर मल्ही, एक्साइज इंस्पेक्टर ने एक्साइज स्टाफ और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गांव बहलोलपुर टापरिया में स्थित एक गौशाला पर छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान गौशाला परिसर के अंदर खड़ी एक सफेद फॉक्सवैगन वेंटो कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर CH-01-AQ-0123 था, की जांच की गई। वाहन की तलाशी लेने पर निम्नलिखित अवैध शराब एवं प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया—

सुपर हिम्मत संतरा के 04 केस (48 बोतलें), बिना बैच नंबर के, जिसका निर्माण M/s सुपर डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 145, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, चंडीगढ़ द्वारा किया गया।

शौकीन संतरा के 04 केस (200 निप्प्स), बैच नंबर 39/दिसंबर/2025, जिसका निर्माण क्वींस डिस्टिलरीज एंड बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 41, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, चंडीगढ़ द्वारा किया गया।
बकार्डी ब्लैक के 44 निप्प्स, बैच नंबर 24/12/25, जिसका निर्माण बकार्डी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, S-405, L-65, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली द्वारा किया गया।
सौंफ रस के 24 पिंट, बैच नंबर 13/अक्टूबर/2025,
Illegal Liquor and Charas Seizure जिसका निर्माण क्वींस डिस्टिलरीज एंड बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 41, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, चंडीगढ़ द्वारा किया गया।
बरामद की गई शराब पर “केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए” अंकित था तथा बोतलों पर न तो होलोग्राम पाया गया और न ही क्यूआर कोड। इसके अतिरिक्त वाहन से 50 ग्राम चरस (सुल्फा) भी बरामद की गई। पूरी बरामदगी गौशाला परिसर के अंदर खड़ी उक्त कार से की गई।
आरोपी की पहचान राकेश रंजन सिंह, पुत्र श्री रामेश्वर सिंह, निवासी प्रीत कॉलोनी, गांव किशनगढ़, जीरकपुर, जिला मोहाली के रूप में हुई है, जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वकील हैं।
आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना मुल्लापुर, न्यू चंडीगढ़ में पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 की धारा 61 और 78(2) तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 61 और 85 के तहत एफआईआर नंबर 03, दिनांक 06/01/2026 दर्ज की गई है। एनडीपीएस से संबंधित रिकवरी मेमो अलग से तैयार किया गया है।
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