
FASTag new rules 2025
FASTag new rules 2025(crime awaz india):13 नवंबर, 2025 अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार 15 नवंबर 2025 से देशभर के टोल प्लाजा पर टोल भुगतान करने के नियमों में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008’ में संशोधन किया है, जिसके तहत अब नकद भुगतान करने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा, जबकि डिजिटल भुगतान करने वालों को राहत दी जाएगी।
बिना FASTag के टोल भरना होगा दोगुना सावधान रहें
मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधन के मुताबिक, अगर कोई वाहन चालक बिना वैध FASTag (फास्टैग) के टोल प्लाजा में प्रवेश करता है, तो उससे सामान्य दर का दोगुना शुल्क वसूला जाएगा।
इस नए नियम को आसान शब्दों में ऐसे समझें। मान लीजिए, किसी रास्ते का सामान्य टोल 100 रुपये है।
- केस 1 (FASTag है): अगर आपके पास एक वैध FASTag (फास्टैग) है और वह सही से काम कर रहा है, तो आपसे सामान्य शुल्क यानी 100 रुपये ही कटेंगे।
- केस 2 (नकद भुगतान): लेकिन, अगर आपका FASTag नहीं है, या वह फेल हो गया है, और आप नकद भुगतान (cash payment) करने की कोशिश करते हैं, तो आपसे दोगुना शुल्क, यानी 200 रुपये, वसूला जाएगा।
- केस 3 (डिजिटल भुगतान): इस नियम में एक राहत भी है। अगर आपका FASTag फेल हो गया, लेकिन आप नकद की बजाय UPI (यूपीआई), कार्ड या नेटबैंकिंग जैसे किसी डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हैं, तो आपसे केवल 1.25 गुना, यानी 125 रुपये ही लिए जाएंगे।
इसका मतलब साफ है कि सरकार अब FASTag के अलावा अन्य डिजिटल भुगतान (digital payment) करने वालों को भी राहत दे रही है, जबकि नकद लेनदेन (cash transaction) पर भारी जुर्माना (penalty) लगेगा।

सरकार का मकसद क्या है?
मंत्रालय का कहना है कि यह बदलाव टोल प्लाजा पर पारदर्शिता बढ़ाने, नकद लेनदेन को कम करने और Digital India (डिजिटल इंडिया) मिशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस कदम से टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों (long queues) में भी कमी आने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को तेज और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।
GPS आधारित टोल की तैयारी
सरकार आने वाले समय में टोल सिस्टम (toll system) को पूरी तरह ऑटोमैटिक (automatic) और GPS (जीपीएस) आधारित बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके तहत भविष्य में गाड़ी द्वारा सफर की गई दूरी (distance) के हिसाब से ही टोल काटा जा सकेगा।
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