हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला EWS आरक्षण की आय सीमा बढ़ी, अब 8 लाख रुपये तक मिलेगा लाभ

Muskaan gill
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EWS income ceiling raised to 8 lakh

EWS income ceiling raised to 8 lakh : क्राइम आवाज़ इंडिया चंडीगढ़ 14 जनवरी,2026- हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है।

सेवाओं में सीधी भर्ती और सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर लागू होगी। EWS income ceiling raised to 8 lakh पहले यह सीमा 25 फरवरी, 2019 से 6 लाख रुपये थी, जिसकी समीक्षा के बाद अब इसे बढ़ाया गया है।

EWS income ceiling raised to 8 lakh-

संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों और सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती व सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण पर लागू होगी।

गौरतलब है कि इससे पहले 25 फरवरी, 2019 को जारी आदेशों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सालाना आय सीमा 6 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। इस विषय की समीक्षा के बाद, अब सरकार ने आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है।

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