प्ले-वे स्कूलों के पंजीकरण के लिए नई दिशा-निर्देश जारी – डिप्टी कमिश्नरबरनाला, 7 नवंबर

Deputy Commissioner Barnala

Manu Thakur
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Deputy Commissioner Barnala

Deputy Commissioner Barnala(crime awaz india)डिप्टी कमिश्नर बरनाला श्री टी. बेनिथ ने जानकारी देते हुए बताया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत निजी प्ले-वे स्कूलों के नए पंजीकरण के संबंध में पंजाब सरकार की ओर से प्ले-वे स्कूलों के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत पंजाब में चल रहे सभी निजी प्ले-वे स्कूल अब से सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब के तहत पंजीकृत किए जाएंगे। इससे सरकार के पास बच्चों का पूरा विवरण होगा।

उन्होंने बताया कि जिले के सभी निजी प्ले-वे स्कूलों में बचपन के शुरुआती विकास के लिए बच्चों को खेलों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सुधार होगा।(Deputy Commissioner Barnala) उन्होंने कहा कि नए दिशा-निर्देशों के तहत इन स्कूलों का नया पंजीकरण और पुराने पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, और इसके संबंध में नियम और दिशा-निर्देश लागू होंगे।

इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी देते हुए श्री प्रदीप सिंह गिल, जिला प्रोग्राम ऑफिसर बरनाला ने बताया कि प्ले-वे स्कूल की इमारत हवादार होनी चाहिए, स्कूल की चारदीवारी हो, साफ-सुथरा पीने योग्य पानी उपलब्ध हो, शिक्षक और बच्चों की संख्या का अनुपात 1:20 हो (अर्थात एक शिक्षक 20 से अधिक बच्चों को नहीं पढ़ा सकता)। इसके साथ ही एक केयरटेकर भी होना आवश्यक है ताकि बच्चों की सेहत से समझौता न हो। स्कूल की आंतरिक संरचना, रेस्ट रूम की व्यवस्था, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय और सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे भी अनिवार्य किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नए दिशा-निर्देशों के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए किसी भी बच्चे की स्क्रीनिंग टेस्ट या माता-पिता का इंटरव्यू नहीं होगा। इन स्कूलों में जंक फूड पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा घर से भी जंक फूड टिफिन में नहीं लाया जाएगा और न ही स्कूल या आसपास जंक फूड बेचा जाएगा। बच्चों को खेलों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों को किसी भी प्रकार के डराने या धमकाने पर रोक होगी। बच्चों पर किसी भी प्रकार का काम का बोझ नहीं होगा। प्ले-वे स्कूल के भीतर लाइब्रेरी का प्रबंध होगा। हर महीने बच्चों की स्वास्थ्य जांच होगी और स्कूल बच्चों के टीकाकरण का रिकॉर्ड रखेगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि की जांच की जाएगी।

स्कूल में फीस कैसे ली जाएगी, इस बारे में उन्होंने बताया कि जिला बरनाला में चल रहे या इच्छुक प्ले-वे स्कूलों के मालिकों/ट्रस्टों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन न करने और पंजीकरण न कराने की स्थिति में संबंधित स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नई दिशा-निर्देशों के संबंध में अधिक जानकारी जिला की वेबसाइट barnala.gov.in से ली जा सकती है। उन्होंने माता-पिता से अपील की है कि वे अपने बच्चों को उन स्कूलों में दाखिल कराएं जो पहले से ही विभाग के साथ पंजीकृत हैं।

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