
Delhi NCR Air Pollution
Delhi NCR Air Pollution(crime awaz india): नई दिल्ली, 13 दिसंबर, 2025: राजधानी दिल्ली और एनसीआर एक बार फिर भीषण प्रदूषण की चपेट में हैं। शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंचकर ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से ग्रैप-3 (GRAP-3) लागू कर दिया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने निर्माण गतिविधियों पर रोक, पुरानी गाड़ियों के संचालन पर प्रतिबंध और स्कूलों से जुड़ी सख्त पाबंदियों सहित कई कड़े कदम उठाए हैं, ताकि प्रदूषण के स्तर को काबू में लाया जा सके।
1. निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद : धूल को नियंत्रित करने के लिए सभी गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस (Demolition) गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसमें खुदाई, वेल्डिंग, पेंटिंग, टाइल लगाना और सीमेंट-रेत की ढुलाई शामिल है। रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स और पत्थर तोड़ने वाली मशीनें (Stone Crushers) भी बंद रहेंगी।
2.गाड़ियों पर सख्त पहरा (Vehicle Restrictions): सड़कों पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाली लाइट मोटर व्हीकल्स (4 पहिया) के दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में प्रवेश और चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके अलावा, दिल्ली में पुराने डीजल मालवाहक वाहनों (Goods Vehicles) की एंट्री भी बैन रहेगी, केवल आवश्यक वस्तुओं (Essential Goods) की सप्लाई करने वाले वाहनों को ही छूट मिलेगी।
3. स्कूल और ऑफिस (Schools & Offices): बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड (Hybrid Mode) यानी ऑनलाइन क्लास का विकल्प देने को कहा गया है।
यह फैसला माता-पिता पर होगा कि वे बच्चों को स्कूल भेजें या ऑनलाइन पढ़ाएं। वहीं, सरकारी और निजी दफ्तरों को सलाह दी गई है कि वे 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) दें या ऑफिस टाइमिंग में बदलाव करें।
4. अन्य उपाय (Other Measures): पूरे एनसीआर में खनन गतिविधियों (Mining Activities) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सड़कों से धूल हटाने के लिए मशीनों से सफाई और पानी के छिड़काव (Water Sprinkling) को तेज कर दिया गया है। साथ ही, सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।
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