Traffic Challan माफ करवाने का मौका इस दिन लगेगी Lok

Manu Thakur
4 Min Read

Delhi National Lok Adalat Traffic Fine Waiver 2025

Delhi National Lok Adalat Traffic Fine Waiver 2025(crime awaz india): 03 Dec 2025 साल के अंत में ट्रैफिक चालान माफ कराने का मौका मिलेगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है जहाँ लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चालान भरने की सुविधा उपलब्ध होगी जिससे वाहन चालकों को आसानी होगी।

अगर आप किसी भी तरह का वाहन चलाते हैं और कभी आपका किसी नियम के उल्‍लंघन पर चालान कटा है। तो इस खबर को पढ़ना आपके लिए काफी जरूरी है। समय समय पर देशभर में Lok Adalat को लगाया जाता है, जिसमें लंबित ट्रैफिक चालान और कई अन्‍य मामलों का निपटारा किया जाता है। इस साल के आखिरी महीने में किस तारीख को चालान माफ करवाने का मौका मिलने वाला है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

दिसंबर में लगेगी Lok Adalat

देशभर में दिसंबर महीने में एक बार फिर से लोक अदालत को लगाने की तैयारी की जा रही है। सरकार और प्रशासन की ओर से 13 दिसंबर को एक बार फिर से लोक अदालत को लगाया जाएगा। इससे पहले आठ मार्च, 10 मई और 13 सिंतबर को भी इस तरह से लोक अदालत को लगाया जा चुका है।

क्या होता है काम

देशभर में कई तरह के विवाद और लंबित चालान जैसे मामलों को इस तरह की लोक अदालत में कम समय और कम कीमत पर निपटारा किया जाता है। कई बार तो छोटे मामलों में जुर्माने की राशि को पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है या फिर कम राशि का जुर्माना लगाकर निपटारा किया जाता है।

कौन-कौन से चालान माफ किए जा सकते हैं

बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्‍ट न लगाना, ट्रैफिक सिग्‍नल तोड़ना, गलत तरह से पार्किंग करना, प्रदूषण सर्टिफिकेट न होना, इंश्‍योरेंस खत्‍म होने जैसे चालानों पर लोक अदालत में सुनवाई की जाती है। जिसमें कई मामलों में बिना जुर्माना लगाए ही निपटारा किया जाता है।

किस मामलों में Traffic Challan माफ नहीं होता

ट्रैफिक नियमों में गंभीर उल्‍लंघन जैसे मामलों में लोक अदालत से माफी नहीं मिलती। ऐसे मामलों में नशे में वाहन चलाना, हिट एंड रन जैसे मामले शामिल होते हैं।

रखें ये दस्‍तावेज

लोक अदालत में जाने से पहले टोकन को लेना जरूरी होता है। इसके साथ ही चालान की कॉपी, वाहन के रजिस्‍ट्रेशन की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, टोकन के साथ ही सभी जरूरी दस्‍तावेजों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए।

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