CBSE new rule 2026
CBSE new rule 2026 : नई दिल्ली 25 Jan 2026- छात्रों पर बढ़ते पढ़ाई के दबाव को कम करने के लिए CBSE ने एक नया नियम लागू किया है। अब सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों में करियर काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी।
बोर्ड के अनुसार, प्रति 500 छात्रों पर एक नियमित काउंसलिंग और वेलनेस टीचर या सोशल-इमोशनल काउंसलर की नियुक्ति जरूरी होगी। इसके साथ ही कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए करियर काउंसलर रखना भी अनिवार्य होगा।

यह निर्णय जुलाई 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद लिया गया। याचिका में छात्रों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव, मानसिक तनाव और करियर मार्गदर्शन की कमी को मुद्दा बनाया गया था। कोर्ट ने बोर्ड से जवाब मांगा और उसके बाद यह नया नियम लागू किया गया।
पहले क्या था नियम
पहले केवल उन स्कूलों में फुल-टाइम साइकोलॉजिकल काउंसलर की आवश्यकता थी, जिनमें कक्षा 9 से 12 तक 300 से अधिक छात्र थे। छोटे स्कूल पार्ट-टाइम काउंसलर रख सकते थे।

करियर काउंसलर की योग्यता
करियर काउंसलर और वेलनेस टीचर के लिए मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य में डिग्री और CBSE से मान्यता प्राप्त 50 घंटे का प्रशिक्षण जरूरी होगा। ये काउंसलर छात्रों और अभिभावकों को परामर्श देंगे, मानसिक समस्याओं की पहचान करेंगे और समाधान के लिए मार्गदर्शन करेंगे।
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