
Himachal Education Loan
Himachal Education Loan(crime awaz india): हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में बड़े बदलाव करते हुए राज्य के बोनाफाइड छात्रों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब पात्र हिमाचली विद्यार्थी भारत ही नहीं, बल्कि विदेश के मान्यता प्राप्त संस्थानों में भी डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, पैरा-मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ सहित विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की पढ़ाई के लिए मात्र 1% वार्षिक ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के दायरे को बढ़ाते हुए, पारिवारिक वार्षिक आय की सीमा को चार लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही 60 प्रतिशत की न्यूनतम योग्यता को भी हटाया गया है

छात्रों के एजुकेशन लोन की गारंटी अब सरकार देगी
ऋण के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव यह है कि 7.5 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋण के लिए छात्रों को अब कोई कोलैटरल (गिरवी) देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार शैक्षिक ऋण की गारंटी प्रदान करेगी। योजना के तहत सामान्य पाठ्यक्रम अवधि के अलावा तीन वर्ष की अधिस्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड) का ब्याज भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा पंजीकरण/प्रवेश तिथि को 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना के लिए यूको बैंक को नोडल बैंक नियुक्त किया गया है। (SBP)
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