न्यू- चंडीगढ,17 मार्च 2026 आवाज इंडिया टुडे
18 फार्म हाउस मालिकों पर केस दर्ज (अवैध निर्माण)
जे के बत्ता: अवैध निर्माणनयागांव और मुल्लांपुर न्यू चंडीगढ़ इलाके में फार्म हाउस मालिकों द्वारा बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन के संबंध में गमाडा की शिकायत के आधार पर, नयागांव के थाने की पुलिस ने पंजाब कैपिटल एक्ट 1952 की धारा-12 के तहत 18 अलग-अलग फार्म हाउस मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
जिन फार्म हाउस (अवैध निर्माण)मालिकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, उनकी पहचान एम.एस. फायर हेवन्स (ग्रीन हेवन), पवन कुमार बिली गोट, सिल्वर स्लोप राजिंदर फार्म हाउस, शीतल दास फार्म हाउस, मानव वन फार्म निवासी गांव करोरा , विर्क फार्म, गुरबचन फार्म, कैप्टन रणशेर सिंह फार्म हाउस, गुरचेतन और इंद्रजीत फार्म निवासी गांव करोरा के रूप में हुई है। इसी तरह थाना मुल्लापुर न्यू- चंडीगढ की पुलिस ने 18 फार्म हाउस मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। (अवैध निर्माण)
कई नामी फार्म हाउस मालिकों पर गिरी कार्रवाई की गाज (अवैध निर्माण)
फार्म हाउस की पहचान विवेक फार्म हाउस, नंतराम फार्म हाउस, कंट्री साइड फार्म हाउस (जितिंदर फार्म और एडवोकेट फार्म हाउस) के मालिक गांव सुल्तानपुर टपरियां निवासी, दारांच फार्म हाउस, कमलजीत फार्म के मालिक गांव पल्लनपुर निवासी, ढींडसा स्प्रिंग फार्म हाउस के मालिक गांव माजरा निवासी, मेजर सिंह फार्म मालिक, डा. वर्मा करोंदे वाला के मालिक, गुरप्रीत फार्म के मालिक
गांव जयंती माजरी निवासी, सोहानी फार्म के मालिक (राज करण), धर्मेंद्र फार्म के मालिक, विक्टर फार्म के मालिक गांव जयंती माजरी निवासी, डा. रविंदर फार्म के मालिक, नवजोत कौर फार्म के मालिक, प्रताप फार्म हाउस के मालिक गांव जयंती माजरी निवासी, फतेह दीप फार्म के मालिक, संजय फार्म के मालिक (डीएसपी चंडीगढ़ फार्म), मंगर फार्म के मालिक गांव जयंती माजरी निवासी के रूप में हुई है।
गमाडा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने पुलिस को बताया था कि इस एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति बिना अथॉरिटी की मंजूरी के किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर बताए गए फार्महाउस मालिकों ने बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन किया है। इसलिए ऊपर बताए गए फार्महाउस मालिको के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दी है कि इन सभी पर केस दर्ज किया जाना चाहिए।
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