योगी सरकार का गोकशी और गोतस्करी के खिलाफ सख्त रूख, हजारों आरोपी जेल में

जिलों में सक्रिय नेटवर्क पर कार्रवाई

Nishi Kashyap
4 Min Read

लखनऊ,13 मार्च 2026 आवाज इंडिया टुडे

यूपी में गोकशी और गोतस्करी पर बड़ा एक्शन

योगी सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में गोकशी, गोतस्करी और अवैध पशु वध के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 14,182 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 35,924 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ सामान्य धाराओं के (योगी सरकार) अलावा सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की गई है।

13,793 आरोपियों पर गुंडा एक्ट

आंकड़ों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 35,924 आरोपियों में से 13,793 के खिलाफ (योगी सरकार) गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं 178 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया गया है।

इसके अलावा 14,305 मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई से गोकशी और गोतस्करी से जुड़े संगठित गिरोहों पर लगाम लगाने में मदद मिली है।

जिलों में सक्रिय नेटवर्क पर कार्रवाई

पुलिस और प्रशासन ने कई जिलों में सक्रिय अपराधी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें खत्म करने की (योगी सरकार) कार्रवाई की है। गोकशी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि आर्थिक कार्रवाई भी की गई है।

गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अब तक करीब 83 करोड़ 32 लाख रुपये (योगी सरकार) की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसमें अवैध कमाई से खरीदी गई जमीन, वाहन और अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

संगठित गिरोहों की आर्थिक ताकत तोड़ने की कोशिश

सरकार का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने का मकसद ऐसे गिरोहों की आर्थिक ताकत को कमजोर करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके।

प्रदेश में गोकशी और गोतस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस की विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो खुफिया तंत्र और जिलास्तरीय टास्क फोर्स के जरिए लगातार निगरानी कर रही हैं।

अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सख्त अभियान

सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और रात के समय पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। साथ ही पशु परिवहन से जुड़े मामलों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

कई जिलों में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2020 में लागू Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Ordinance 2020 के तहत गोकशी के मामलों में कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।

गोहत्या पर सख्त सजा का प्रावधान

कानून के अनुसार गोहत्या के मामले में 10 वर्ष तक की कठोर सजा और 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं गोवंश को नुकसान पहुंचाने या अंगभंग करने पर 7 साल तक की सजा और 3 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

सरकार का दावा है कि सख्त कानून और लगातार चलाए जा रहे अभियानों के कारण प्रदेश में अवैध पशु वध और गोतस्करी से जुड़े मामलों में कमी आई है और संगठित गिरोहों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है।

नोट: पंजाबी की ब्रेकिंग खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे CAi TV ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो Crime Awaz India पर देख सकते हैं। ਦੇ YouTube चैनल को Subscribe कर लें।W/A Channel Follow करो Crime Awaz India सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, कू, शेयरचैट और डेलीहंट पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *