राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत स्थानीय स्तरीय कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन

Nishi Kashyap
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पंचकूला,10 मार्च 2026 आवाज इंडिया टुडे

स्थानीय स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत स्थानीय स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के संरक्षकों द्वारा कानूनी सरंक्षक प्रमाण पत्र जारी करने बारे कमेटी के समक्ष 5 केस प्रस्तुत किए गए। ( स्थानीय स्तरीय कमेटी) कमेटी द्वारा 5 केसों को कानूनी सरंक्षक प्रमाण पत्र जारी करने बारे अनुमोदित कर दिया गया।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संरक्षक नियुक्त करेगी स्थानीय स्तरीय कमेटी

उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत स्थानीय स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें मन्दबुद्धिता, आॅटिज्म, सेरेबरल पाल्सी एवं बहुदिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सरंक्षक नियुक्त किया जाता है । ( स्थानीय स्तरीय कमेटी) जो कि दिव्यांग व्यक्ति की देख-रेख तथा चल-अचल सम्पत्ति की देखभाल हेतू नियुक्त किया जा सकता है।

इस पोर्टल पर करें आवेदन

उन्होने बताया कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो कि किसी दिव्यांग मन्दबुद्धिता, आॅटिज्म, सेरेबरल पाल्सी एवं बहुदिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सरंक्षक बनना चाहता है । ( स्थानीय स्तरीय कमेटी) वह केन्द्र सरकार द्वारा जारी पोर्टल https://nationaltrust.nic.in/ पर आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, कमरा न0 13, प्रथम तल, नव लघु सचिवालय, पंचकूला में सम्पर्क कर सकते हैं।

इस अवसर पर सदस्य सचिव-कम-जिला समाज कल्याण अधिकारी, डा0 विशाल सैनी, अतिरिक्त जिला न्यायवादी श्री पवन बिश्नोई, डिप्टी सीएमओ डाॅ. सन्जू व दिव्यांगजन प्रतिनिधि श्रीमती अन्जू बनवाला उपस्थित थे।

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