हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन पर रोक

Muskaan gill
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Haryana social welfare pension freeze

6 फरवरी आवाज इंडिया टुडे -हरियाणा में समाज कल्याण विभाग ने 66 हजार से अधिक बुजुर्गों की पेंशन रोक दी है। जांच में पाया गया कि इन लाभार्थियों की उम्र 60 साल से कम है या उनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक है। इससे पहले 37 हजार पेंशनें इसी वजह से रोकी जा चुकी थीं। अब प्रभावित लाभार्थी विभाग के पास दस्तावेज जमा कर अपनी पात्रता साबित करने का मौका पा सकते हैं। यह जानकारी नारनौल से मिली है।

इस वजह से लाभार्थियों में हड़कंप मचा हुआ है Haryana social welfare pension freeze और वे समाज कल्याण विभाग कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इन अधिकांश लाभार्थियों ने मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन बनवा ली थी और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे थे।

समाज कल्याण विभाग ने पूरे प्रदेश के पेंशन लाभार्थियों का परिवार पहचान पत्र में रिकार्ड के साथ मिलान करने का कार्य किया जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि जांच के दौरान प्रदेश के Haryana social welfare pension freeze करीब 66 हजार बुजुर्गों के रिकार्ड में 60 साल से कम आयु मिली है।

वहीं, कुछ मामलों में लाभार्थियों की आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक मिली है। Haryana social welfare pension freeze इस वजह से विभाग के उच्चाधिकारियों ने पेंशन रोक दी। लाभार्थियों के मोबाइल पर इस संबंध में मैसेज भी भेजे हैं।

विभाग ने उन बुजुर्गों को यह मौका भी दिया है कि यदि उनकी आयु 60 साल से अधिक है तो वे अपनी आयु से संबंधित दस्तावेज विभाग के समक्ष प्रस्तुत करें। इस कारण बुजुर्ग इन दिनों समाज कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे हैं।

बता दें कि 2014 से पहले प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन बनाने के लिए कमेटी गठित की हुई थी, जिसमें एक डाक्टर, जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और गांव का सरपंच शामिल होता था। यह कमेटी ही बुजुर्ग व्यक्ति की आयु का निर्धारण करती थी।

Haryana social welfare pension freeze-

इसके बाद आयु का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड और मेडिकल प्रमाण पत्र को आधार माना जाने लगा। इसके बाद दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र, 1991 से पहले के पांच साल पुराने वाेटर कार्ड को आयु प्रमाण पत्र को आधार माना जाने लगा।

अप्रैल 2023 से वृद्धावस्था पेंशन बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र को आधार माना जाने लगा और सभी पेंशन इसी के आधार पर बनाया जाने लगा। विभाग ने 60 साल से कम आयु वाले 37 हजार लाभार्थियों की पेंशन पहले रोकी थी और अब करीब 66 हजार लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई है। इस विषय में समाज कल्याण मंत्री और संयुक्त निदेशक के मोबाइल पर संपर्क किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।

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