municipal polls 2026
municipal polls 2026 : चंडीगढ़ 4 फरवरी 2026 जे के बत्ता न्यू – एडवोकेट एन. के. वर्मा के अनुसार, आज माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने वार्डबंदी से संबंधित लगभग 20 याचिकाओं की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने अभी तक अपना एफिडेविट दाखिल नहीं किया है, जिस पर हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया।
एडवोकेट एन. के. वर्मा ने कोर्ट को बताया कि राज्य के 9 नगर निगम – गुरदासपुर, पठानकोट, बठिंडा, कपूरथला, होशियारपुर, मोहाली, फाजिल्का, मोगा और बरनाला – तथा 100 से अधिक नगर परिषदों और नगर समितियों का कार्यकाल municipal polls 2026 फरवरी से मई 2026 के बीच समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में सरकार किसी भी समय इन निकायों के चुनाव की घोषणा या अधिसूचना जारी कर सकती है।
उन्होंने दलील दी कि यदि वार्डबंदी विवाद लंबित रहते हुए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो यह न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा बल्कि बाद में संवैधानिक जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए स्पष्ट किया कि municipal polls 2026 पूर्व में लगाई गई रोक के अंतर्गत अगली सुनवाई तक राज्य सरकार किसी भी प्रकार की चुनावी अधिसूचना या चुनाव की घोषणा नहीं करेगी। साथ ही, चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए गए हैं कि वे शीघ्र अपना एफिडेविट दाखिल कर अपना पक्ष स्पष्ट करें।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि जब तक वार्डबंदी से जुड़े मामलों का निपटारा नहीं हो जाता, वर्ष 2026 में होने वाले नगर निगमों और नगर समितियों के चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी।
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