1 जनवरी 2026 से लागू होंगे बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Muskaan gill
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New rules from January 1, 2026

New rules from January 1, 2026 : क्राइम आवाज़ इंडिया 31 दिसंबर, 2025 चंडीगढ़, 31 दिसंबर सिर्फ नया साल नहीं है, बल्कि यह आर्थिक मोर्चे पर कई जरूरी फैसलों की डेडलाइन भी है। वहीं, 1 जनवरी 2026 की सुबह आम आदमी के लिए कई बदलाव लेकर आ रहे हैं। बैंकिंग, टैक्सेशन, डिजिटल पेमेंट और निवेश से जुड़े नियमों में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कौन-कौन से बदलाव 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी से प्रभावी होंगे और आपकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है।

क्रेडिट स्कोर के नियमों में बड़ा बदलाव

1 जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा। अगर आप लोन की EMI या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में एक दिन की भी देरी करते हैं, तो इसका असर आपके स्कोर पर तुरंत दिखाई देगा। वहीं, समय पर भुगतान करने वाले ग्राहकों का स्कोर तेजी से सुधरेगा, जिससे उन्हें लोन मिलने में आसानी होगी।

स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में कटौती संभव

1 जनवरी से शुरू होने वाली तिमाही के लिए सरकार स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर सकती है। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा दरों को लॉक करने के लिए 31 दिसंबर से पहले फैसला लेना समझदारी हो सकती है।

आईटीआर फाइलिंग 31 दिसंबर आखिरी मौका

31 दिसंबर के बाद रिटर्न भरने के लिए आपको ‘अपडेटेड रिटर्न’ (ITR-U) का सहारा लेना होगा, जो काफी महंगा पड़ेगा। 12 महीने के भीतर ऐसा करने पर कुल टैक्स का 25% अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। वहीं, 24 महीने के भीतर रिटर्न जमा करने पर कुल टैक्स का 50% अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। 36 से 48 महीने की देरी होने पर 60% से 70% तक अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

यूपीआई और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती

डिजिटल फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से डिजिटल लेन-देन के नियम सख्त हो रहे हैं। सरकार और आरबीआई के निर्देशानुसार, UPI प्लेटफॉर्म्स (गूगल पे, फोन पे और वाट्सएप) को अब ज्यादा सख्त केवाईसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। नए नियम के तहत मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंक करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जा रही है ताकि फर्जी अकाउंट्स पर लगाम लगाई जा सके।

New rules from January 1, 2026-

पैन-आधार लिंक न होने से पैन हो सकता है निष्क्रिय

1 जनवरी 2026 से आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लिंक न होने की स्थिति में आपका पैन ‘निष्क्रिय’ हो सकता है। इससे टैक्स रिफंड अटकने, बैंक खाता खोलने में दिक्कत और म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश रुकने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

एलपीजी और ईंधन की कीमतों में बदलाव

1 जनवरी 2026 को एलपीजी (घरेलू और कमर्शियल), सीएनजी और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के नए दाम जारी किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर इसमें बदलाव संभव है, जिसका सीधा असर रसोई के बजट और ट्रैवल पर पड़ेगा।

New rules from January 1, 2026

नए इनकम टैक्स कानून की आहट

केंद्र सरकार की New rules from January 1, 2026 घोषणा के अनुसार, पुराना ‘इनकम टैक्स एक्ट 1961’ जल्द ही इतिहास बन जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है। इसका उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना है। अगले दो दिन (30 और 31 दिसंबर) वित्तीय नियोजन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। सलाह दी जाती है कि आईटीआर फाइलिंग और निवेश जैसे जरूरी काम 31 दिसंबर तक निपटा लें, ताकि नए साल में लगने वाले जुर्माने और सख्त नियमों के असर से बचा जा सके।

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