Himachal Pradesh junk food ban near schools
क्राइम आवाज़ इंडिया
मंडी, 23 दिसंबर 2025 : हिमाचल प्रदेश में स्कूलों से 50 मीटर दूर जंक फूड रहेगा। स्कूल कैंटीन सहित स्कूल परिसर में चलने वाली दुकानों में ट्रांसफैट युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है।
इस कड़ी में मंडी के उपायुक्त (डीसी) अपूर्व देवगन ने स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल परिसरों से 50 मीटर की दूरी तक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ट्रांसफैट युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। आदेशों के तहत स्कूल प्रबंधन को विद्यालय के मुख्य द्वार पर इस संबंध में आवश्यक सूचना पट्ट लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इसके साथ ही स्कूल परिसर में भी ऐसे भोज्य पदार्थों का वितरण न करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान खाद्य सुरक्षा विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। पाठशाला परिसर से बाहर दोनों ओर निर्धारित दूरी तक ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण का जिम्मा खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन के सहायक आयुक्त को सौंपा गया है।
राष्ट्रीय आयोग बाल संरक्षण अधिकार हिमाचल के 500 से ज्यादा स्कूलों में जागरूकता अभियान चला रहा है। ऐसे में हिमाचल इस तरह का अभियान चलाने वाला देश का 17 वां राज्य बन गया है।
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