न्यू- चण्डीगढ,24 मार्च आवाज इंडिया टुडे
वार्डबंदी से जुड़े सभी मामलों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया जरूरी फैसला
जे के बत्ता: (वार्डबंदी विवाद) पंजाब भाजपा लीगल सेल के कनविनर एडवोकेट एन के वर्मा ने बताया कि जो पंजाब में वार्डबंदी से जुड़े सभी मामलों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सभी लंबित याचिकाओं का निपटारा कर दिया। इन मामलों में 25 से अधिक याचिकाएं () (वार्डबंदी विवाद) एक साथ सूचीबद्ध थीं, जिनमें वार्डबंदी की प्रक्रिया और नोटिफिकेशनों को चुनौती दी गई थी।
उनकी सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि जिन मामलों में वार्डबंदी की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 31 दिसंबर के बाद जारी की गई थी, उनमें राज्य सरकार ने स्वयं ही अपनी नोटिफिकेशन वापस ले ली। इनमें पठानकोट और फाजिल्का से जुड़े मामले भी शामिल थे। वहीं, जिन (वार्डबंदी विवाद) मामलों में वार्डबंदी की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 31 दिसंबर से पहले जारी हुई थी, उनमें माननीय (वार्डबंदी विवाद) हाईकोर्ट ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और उन्हें वैध मानते हुए संबंधित सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
एडवोकेट एन. के. वर्मा ने बताया कि….(वार्डबंदी विवाद)
एडवोकेट एन. के. वर्मा ने बताया कि कोर्ट के इस फैसले से अब वार्डबंदी से जुड़ी लंबित कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई है और स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने इन मामलों में सख्त टिप्पणियां करते हुए सरकार को प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए थे। आज के फैसले के साथ ही यह मामला निर्णायक रूप से समाप्त हो गया है।
कानूनी जानकारों के अनुसार, इस निर्णय से यह संदेश गया है कि वार्डबंदी जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में तय नियमों और समय-सीमा का पालन अनिवार्य है। अब इस फैसले के बाद पंजाब में नगर निकाय चुनावों का रास्ता साफ होने की संभावना जताई जा रही है।
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